सारांश: ITR Filing करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निकट है, और कई टैक्सपेयर्स डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों के चलते क्या सरकार यह समय सीमा बढ़ाएगी? जानें विस्तृत जानकारी।
आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा: टैक्सपेयर्स की बढ़ती चिंताएं
क्या आपने वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर दिया है? अगर नहीं, तो जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण करें क्योंकि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई निकट है। टैक्सपेयर्स बिना किसी पेनल्टी के 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग लगातार लोगों को समय पर आईटीआर फाइल करने की सलाह दे रहा है ताकि 31 जुलाई के बाद भारी जुर्माने से बचा जा सके।
डेडलाइन चूकने पर लगेगा जुर्माना
अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना आपकी सालाना इनकम पर निर्भर करेगा। जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
डेडलाइन बढ़ाने की मांग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सामने अखिल भारतीय कर व्यवसायी महासंघ (AIFTP) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग रखी है। AIFTP ने इस समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि देश के कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में मुश्किलें हो रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में खराब मौसम के कारण भी टैक्सपेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तकनीकी समस्याएं और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग की 'ई-फाइलिंग पोर्टल' पर भी तकनीकी समस्याओं के चलते टैक्स फॉर्म डाउनलोड और जमा करने में परेशानी हो रही है। सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के साथ ही सेल्फ-असेसमेंट टैक्स पेमेंट चालान को डाउनलोड करने में ज्यादा समय लग रहा है। सोशल मीडिया पर #IncomeTaxSiteIssues हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाए।
क्या बढ़ेगी तारीख? एक्सपर्ट्स की राय
हर साल की तरह इस साल भी आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग हो रही है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को डेडलाइन बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल कर देना चाहिए ताकि बाद में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
26 जुलाई तक फाइल हो चुके 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर
आयकर विभाग ने 26 जुलाई को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी कि 26 जुलाई 2024 तक देशभर में 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करने की सलाह दी।
समय पर आईटीआर फाइलिंग की महत्ता
समय पर आईटीआर फाइल न करना टैक्सपेयर्स को भारी पड़ सकता है, क्योंकि देरी से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए एक्सटेंशन की उम्मीद में न रहें और जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करें।
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