सारांश : NEET UG 2024 के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्णय लिया गया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और छात्रों को डरने की आवश्यकता नहीं है।
विस्तृत विवरण:
नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा और उसके परिणामों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 2024 को महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि छात्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और परीक्षा रद्द करना फिलहाल सही निर्णय नहीं होगा।
कोर्ट की सुनवाई और दलीलें:
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति ने 1500 से अधिक छात्रों के लिए पुनः परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। यदि ये छात्र पुनः परीक्षा नहीं देते हैं, तो उनके ग्रेस मार्क्स हटाने पर विचार किया जा सकता है।
सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा कि इस परीक्षा का परिणाम 30 जून से पहले घोषित किया जाएगा।
याचिकाएं और विवाद:
फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने एनटीए द्वारा 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि नीट-यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए। अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जे. कार्तिक की अलग-अलग दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की निष्पक्षता की मांग की गई थी।
एनटीए की प्रतिक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट ने कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों को देखते हुए नीट-यूजी 2024 को पुनः कराने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा था। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 अंक मिलने का कारण उत्तर कुंजी में संशोधन और समय की हानि थी।
छात्रों की मांग:
छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है। उनका कहना है कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। नीट यूजी-2024 के परिणाम जारी होने के बाद छात्रों ने दावा किया कि इसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि पहली बार 67 छात्र टॉपर बने हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी और छात्रों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से दो हफ्तों में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
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