सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 में हुई गड़बड़ियों पर एनटीए को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी और समय रहते सुधार किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

Supreme Court ने NEET Exam पर NTA को दी सख्त चेतावनी, गलती होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: NEET 2024 पर एनटीए को फटकार और सुधार के निर्देश


NEET UG परीक्षा 2024 में हुई कथित गड़बड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर 0.001% भी गलती पाई जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और छात्रों की मेहनत का सम्मान करते हुए तुरंत सुधार किए जाएंगे।


सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख:


सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वकेशन बेंच ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्रों ने NEET परीक्षा की तैयारी में बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है, तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा।


छात्रों की शिकायतें महत्वपूर्ण:


सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लें और नजरअंदाज न करें। अगर परीक्षा में कोई गलती पाई जाती है, तो उसे समय रहते सुधारा जाए। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाना आवश्यक है।


गड़बड़ी की जांच की मांग:


NEET UG 2024 में कथित पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का हवाला देते हुए इसे रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एनटीए से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।


सख्त कार्रवाई की चेतावनी:


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही पाई जाती है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी में मेहनत की है और उनकी मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए। याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर न लें और समय पर सुधार करें।


समाज को मिलने वाले डॉक्टरों की गुणवत्ता:


सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया कि परीक्षा में गड़बड़ी होने से समाज को मिलने वाले डॉक्टरों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर सिस्टम में कोई खामी है, तो उसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है ताकि समाज को योग्य डॉक्टर मिल सकें।


अगली सुनवाई की तारीख:


सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एकसाथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई को निर्धारित की है। कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है कि वह छात्रों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करे और अगली सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।


निष्कर्ष:


NEET UG परीक्षा 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख इस बात का संकेत है कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। एनटीए को कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। अब सभी की नजरें 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब इस मामले में और अधिक स्पष्टता आ सकती है।




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