अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1920 को रॉजर बाल्डविन, हेलेना हिल, मोरिस अर्न्स्ट, जेन एडम्स और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी।
उद्देश्य एवं कार्य
ACLU का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी संविधान के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। यह संगठन विशेष रूप से पहले संशोधन (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), चौथे संशोधन (निजता का अधिकार), समतामूलक अधिकार, मतदान अधिकार, आप्रवासन नीति, और सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ता है।
ACLU नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनी मामलों में संलिप्त रहता है और अक्सर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य न्यायालयों में महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी करता है।
इतिहास
ACLU की स्थापना 1920 में अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की गई थी। प्रारंभ में, इस संगठन ने विश्व युद्ध के दौरान सरकार द्वारा किए गए दमन के खिलाफ कार्य किया। 20वीं सदी के दौरान, ACLU ने कई महत्वपूर्ण मामलों में भाग लिया, जैसे कि स्कूलों में धार्मिक प्रार्थना पर प्रतिबंध (Engel v. Vitale), अश्वेतों के नागरिक अधिकार आंदोलन का समर्थन, और समलैंगिक विवाह के अधिकारों की लड़ाई।
प्रमुख कानूनी मामले
ACLU ने कई ऐतिहासिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल हैं:
- स्कोप्स ट्रायल (1925) – स्कूलों में विज्ञान और धर्म से संबंधित विवाद।
- ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन (1954) – अमेरिकी स्कूलों में रंगभेद समाप्त करने से जुड़ा मामला।
- रो बनाम वेड (1973) – गर्भपात के अधिकारों की रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला।
- एनएसए निगरानी कार्यक्रम के खिलाफ मुकदमा (2006) – निजता और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला।
आलोचना एवं विवाद
ACLU को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों से आलोचना भी झेलनी पड़ी है। कुछ रूढ़िवादी समूह इसे अति-उदारवादी संगठन मानते हैं, जबकि कुछ प्रगतिशील कार्यकर्ता इसकी नीतियों और कार्यप्रणाली को अपर्याप्त मानते हैं।
वर्तमान गतिविधियां
ACLU वर्तमान में प्रवासियों के अधिकार, नस्लीय न्याय, LGBTQ+ समुदाय के अधिकार, प्रजनन स्वतंत्रता, और मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है। यह संगठन अपने कानूनी विशेषज्ञों और स्वयंसेवकों के सहयोग से न्यायालयों, विधायिकाओं, और जनमानस के बीच नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है।