सारांश : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी ईडीएलआई स्कीम (EDLI Scheme) को अगले तीन सालों तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा मुफ्त मिलेगा। पहले इस बीमा का लाभ पाने के लिए 12 महीने की लगातार नौकरी की शर्त थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इसका फायदा करीब 6 करोड़ EPFO सदस्यों को होगा।
ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम का विस्तार: अब तीन साल तक मुफ्त बीमा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई स्कीम) की अवधि को तीन साल तक बढ़ाने का अहम निर्णय लिया है। इस फैसले से EPFO के 6 करोड़ सदस्यों को बड़ा फायदा होगा। ईडीएलआई स्कीम के तहत सदस्यों को 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा मुफ्त में उपलब्ध होगा। यह स्कीम 1976 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य EPFO के सदस्यों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, खासकर सदस्य की मृत्यु के बाद।
पहले, 28 अप्रैल 2021 को, ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभ की अवधि तीन सालों के लिए बढ़ाई गई थी, और अब इसे एक बार फिर से विस्तार दिया गया है। इस नए निर्णय के तहत EPFO ने 7 लाख रुपये तक का बीमा लेने के लिए 12 महीने की नौकरी की शर्त को भी हटा दिया है, जिससे इस योजना का लाभ और भी आसानी से मिल सकेगा।
नॉमिनी को मिलेगा बीमा लाभ
ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा राशि उस कर्मचारी के नॉमिनी को मिलती है, जिसकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती है। यदि कर्मचारी ने नॉमिनी नहीं बनाया है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को यह राशि समान रूप से वितरित की जाती है। यह बीमा कवर कर्मचारी की स्वाभाविक मृत्यु, दुर्घटना या बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु पर दिया जाता है।
इसके तहत अधिकतम बीमा राशि 7 लाख रुपये तक हो सकती है। खास बात यह है कि इस बीमा को पाने के लिए अब एक ही जगह 12 महीने की लगातार नौकरी की शर्त को हटा दिया गया है, जिससे यह और अधिक कर्मचारियों के लिए सुलभ हो गया है।
बीमा राशि सैलरी पर निर्भर
ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि कर्मचारी की पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी पर निर्भर करती है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी की 30 गुना राशि, साथ ही 20 फीसदी बोनस दिया जाता है।
पीएफ खाते से जमा होने वाले अमाउंट में से 0.5 प्रतिशत ईडीएलआई योजना के लिए काटा जाता है, जिसका लाभ कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलता है।
नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना का फायदा केवल तब मिलता है जब पीएफ खाताधारक की मृत्यु नौकरी के दौरान होती है। अगर कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी छोड़ दी हो, तो इस बीमा का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, किसी कर्मचारी की मृत्यु यदि छुट्टी के दौरान भी हो जाती है, तो भी उसका परिवार इस बीमा का दावा कर सकता है।
इस बीमा का न्यूनतम दावा 2.5 लाख रुपये और अधिकतम दावा 7 लाख रुपये तक हो सकता है।
ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी राहत
ईडीएलआई योजना के तहत दी गई छूट और विस्तार, EPFO के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि नौकरी के दौरान अचानक होने वाली घटनाओं के बाद परिवार की वित्तीय जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी।
इस फैसले के बाद, खासकर उन कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा मिलेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और अचानक किसी अप्रत्याशित घटना के बाद परिवार के मुख्य आय स्रोत को खो देते हैं। यह बीमा योजना इन परिस्थितियों में एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी।
ईडीएलआई योजना के प्रमुख लाभ
- लंबी अवधि तक बीमा सुरक्षा: तीन साल तक बढ़ाई गई यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
- बीमा की आसान पात्रता: 12 महीने की नौकरी की शर्त हटाए जाने से यह योजना अधिक कर्मचारियों के लिए सुलभ हो गई है। अब उन्हें बीमा का लाभ पाने के लिए एक ही जगह लंबे समय तक नौकरी करने की जरूरत नहीं है।
- सैलरी पर आधारित बीमा राशि: बीमा राशि पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी पर निर्भर करती है, जिससे अधिकतम 7 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- नॉमिनी के लिए सरल प्रक्रिया: यदि कर्मचारी ने नॉमिनी का चयन किया है, तो बीमा राशि सीधे उसे मिलती है। यदि नॉमिनी नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा लाभ दिया जाता है।
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