सारांश: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फिनफ्लुएंसरों पर सख्ती बरतते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत, बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर पाएगा। इस नए नियम के तहत, अब रजिस्टर्ड वित्तीय विशेषज्ञ भी फिनफ्लुएंसरों के प्लेटफॉर्म पर सलाह नहीं दे सकेंगे।
SEBI के नए नियमों से फिनफ्लुएंसरों को झटका
SEBI द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए सर्कुलर के बाद फिनफ्लुएंसरों को तगड़ा झटका लगा है। इस सर्कुलर के तहत उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो SEBI के साथ पंजीकृत नहीं हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर बाजार की जानकारी साझा कर रहे थे। अब बिना पंजीकरण कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार से संबंधित शिक्षा देने की आड़ में निवेश संबंधी सलाह नहीं दे सकेगा।
फिनफ्लुएंसर अब नहीं दे पाएंगे शेयर बाजार की सलाह
SEBI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ पंजीकृत वित्तीय विशेषज्ञ ही निवेशकों को सलाह दे सकते हैं। यह नियम उन फिनफ्लुएंसरों के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है जो सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के माध्यम से लोगों को शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी देते हैं। हालांकि, निवेश शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की निवेश सलाह देना या किसी स्टॉक की खरीद-बिक्री की सिफारिश करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर निवेश की जानकारी देना अब मुश्किल
पहले फिनफ्लुएंसर बेधड़क इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार की जानकारी साझा करते थे। हालांकि, SEBI द्वारा नियमों को सख्त करने के बाद, फिनफ्लुएंसर वीडियो में स्पष्ट करते थे कि वे कोई बाय या सेल कॉल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब नए सर्कुलर के तहत यह भी संभव नहीं रहेगा। इस नियम का उद्देश्य निवेशकों को भ्रामक सलाह से बचाना और शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है।
SEBI के नियमों का पालन अनिवार्य
SEBI ने स्पष्ट किया है कि जो लोग फाइनेंशियल सर्विस या शेयर बाजार से जुड़ी सलाह देना चाहते हैं, उन्हें पहले SEBI से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें एक प्रमाणित कोर्स पूरा करना होगा, जिसके बाद ही वे निवेशकों को कानूनी रूप से सलाह देने के पात्र होंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना SEBI पंजीकरण के सोशल मीडिया के माध्यम से स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारी साझा करता है, तो वह नियामक जांच के दायरे में आ सकता है।
निवेशकों की सुरक्षा के लिए उठाया कदम
SEBI का यह नया कदम उन निवेशकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करने के सुझाव प्राप्त करते हैं। SEBI को इस बात की चिंता थी कि बिना प्रमाणित विशेषज्ञता के दिए गए सुझाव निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए, अब सिर्फ रजिस्टर्ड विशेषज्ञ ही निवेश संबंधी जानकारी साझा कर पाएंगे।
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