Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी परिसर में चल रहे ASI के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम पांच बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे ASI के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुए बेंच ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक रोक लगाने का फैसला किया है. मुस्लिम पक्ष, सॉलिसिटर जनरल और यूपी सरकार ने इस सुनवाई में अपनी दलील रखी. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की. इस दौरान कोर्ट ने पहले यूपी सरकार से जवाब मांगा. यूपी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी. परिसर में केवल मैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है.

CJI ने ASI के सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक लगाया रोक

इस बीच मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि पहले ही सर्वे पर रोक लगाया जा चुका है. काफी देर तक सुनवाई चलती रही. इसके बाद डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट जाने का आदेश देते हुए ASI के सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया है. बता दें कि आज सुबह सात बजे से एएसआई का सर्वे चल रहा है. इसमें करीब 30 से अधिक लोग शामिल हैं. परिसर के पश्चिमी दीवार, गुंबद, चौखट और परिसर में वीडियोग्राफी व जीपीआर चल रहा है.

मुस्लिम पक्ष चाहता तो हाईकोर्ट जा सकता थाः यूपी सरकार

हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए सुनवाई के दौरान कहा की ASI के डायरेक्टर को निचली अदालत ने आदेश दिया था की किसी भी तरह का डेमेज नही होना चाहिए. यूपी सरकार ने कहा की अगर मुस्लिम पक्ष चाहते तो पहले ही निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते थे. इन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया है. सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे पर यूपी सरकार ने जवाब जारी करते हुए कहा की केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग चल रही है. एक हफ्ते तक किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी.

एक हफ्ते तक मस्जिद परिसर में नहीं होगी कोई खुदाई

याचिका पर सुनवाई के दौरान SG ने कहा की अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक या 2 दिन में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा की यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसी भी तरह को खुदाई नहीं होगी. केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी की जाएगी. CJI ने कहा की हम ASI के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं की एक हफ्ते तक कोई खुदाई का काम नही होगा. एक हफ्ते में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख कर सकता है. वहीं सीजेआई ने कहा की फोटो लेने से किसी भीतर की कोई नुकसान नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़  , जस्टिस मनोज मिश्रा , जस्टिस जे.बी.पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की.

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