मोदी सरकार ने भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाला संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य जन्म-मृत्य रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस को आसान और सुव्यवस्थित करना है।
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाला संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस को डिजिटल बनाने के साथ ही सुव्यवस्थित करना है, ताकि इसे नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। यह पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। बता दें कि इस संशोधन विधेयक में एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार को अनिवार्य बना देगा।बर्थ रजिस्ट्रेशन के दौरान पेरेंट्स या अभिभावक का आधार होगा जरूरी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक के लागू होने पर बर्थ रजिस्ट्रेशन के दौरान माता-पिता या अभिभावक के आधार नंबर की जरूरत होगी। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरी डेटाबेस तैयार करना है।
किन मामलों में अनिवार्य होगा जन्म का रजिस्ट्रेशन?
- विधेयक के प्रावधान में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जन्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जहां जन्म जेल या होटल में हुआ हो। इस मामले में जेलर या होटल के मैनेजर को आधार नंबर देना होगा। यह प्रावधान गोद लिए गए, अनाथ, परित्यक्त, सरोगेट बच्चे और सिंगल माता-पिता या अविवाहित मां के लिए बच्चे के रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस में भी अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए जन्म के दौरान जब डॉक्टर जन्म की रिपोर्ट देगा तो माता-पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
- नए कानून के तहत, बर्थ सर्टिफिकेट को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा।
- बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आधार नंबर होगा वो कई जगहों पर मान्य होगा। इसमें स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना, वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराना, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना, पासपोर्ट प्राप्त करना और आधार प्राप्त करना शामिल है।
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