सारांश: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। इस केस में अगली सुनवाई 31 मई को होगी। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट आज सिसोदिया की जमानत पर भी फैसला सुनाएगा।


दिल्ली आबकारी नीति केस: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी


  • न्यायिक हिरासत बढ़ी: मनीष सिसोदिया की हिरासत 31 मई तक बढ़ाई गई।
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी: सिसोदिया को जेल से वर्चुअली पेश किया गया।
  • दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: आज हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामलों में सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाएगा।
  • ईडी की चार्जशीट: ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है।
  • केजरीवाल और संजय सिंह: केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली है जबकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।


दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी।


दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था, और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो रही थी, जिसके चलते उन्हें वर्चुअली पेश किया गया। कोर्ट के जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया।


दिल्ली हाईकोर्ट आज आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


बहस के दौरान, ईडी ने दलील दी थी कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया था।


सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों ने इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।


इस मामले में जांच एजेंसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए 1 मई तक अंतरिम जमानत पर हैं और उन्हें 2 मई को सरेंडर करना है।

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